MP Board Marksheet Correction Name, DOB, Fathers name, Mothers Name

MP Rojgar Samachar
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MP Board Marksheet correction 10th

MP Board Marksheet Correction अंकसूची / प्रमाणपत्र में संशोधन के सम्बन्ध में mpbse द्वारा जारी निर्देश तथा आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी




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MP Board Marksheet  Correction Correction in Date of birth, Name, Father Name in Marksheet


छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उपनाम मे संशोधन के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश द्वारा अंकसूची / प्रमाणपत्रो मे संशोधन की प्रक्रिया को विकेन्द्रीकृत किया गया है, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश ने आदेश / क्रमांक / स्थापना / 2955 / 2017 / भोपाल दिनांक 22/12/2017 द्वारा इस सम्बन्ध मे आदेश जारी किया गया।

10th Marksheet Correction MP Board

■ अब केवल आनलाइन आवेदन

माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश द्वारा जारी दस्तावेजो मे किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए आवेदन केवल MPONLINE कियोस्क के माध्यम से Online ही स्वीकार किए जाऐंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नही किए जाऐंगे। आनलाइन आवेदन के साथ आवेदक को मण्डल निर्देशो के अनुरूप समस्त आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

■ जिले की समन्वयक संस्था द्वारा निराकरण

आवेदक द्वारा जिस जिले से आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा उसी जिले की समन्वयक संस्था द्वारा प्रकरण का निराकरण किया जायेगा। आवेदक को आनलाइन आवेदन के पश्चात 15 कार्यदिवस की अवधि में अंकसूची मे संशोधन हेतु आवश्यक मूल दस्तावेज संबंधित जिले की समन्वयक संस्था मे प्रस्तुत करना होगा। दस्तावेजो की आनलाइन प्रविष्टि संस्था द्वारा की जाएगी और अप्राप्त दस्तावेज की प्रविष्टि के आधार पर एक Auto generated SMS आवेदक को भेजा जाएगा। आवेदक को अधिकतम 30 कार्यदिवस की अवधि मे आवश्यक मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। समस्त आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर आवेदन स्वीकार चिया जाएगा।

12th Marksheet Correction MP Board

■ निराकरण समन्वयक संस्था द्वारा

माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश निर्देशो एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेजो के आधार पर समन्वयक संस्था द्वारा प्रकरण मे निर्णय लिया जाएगा। जिसकी एंट्री सकारण पोर्टल पर दर्ज की जायेगी। 
इस प्रकार समन्वयक संस्था द्वारा निराकृत प्रकरणो के आधार पर मण्डल दस्तावेजो का मुद्रण कर संबंधित आवेदक को स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदक के पते पर प्रेषित (भेजे) जाऐंगे।

■ अंकसूची / प्रमाणपत्र में संशोधन हेतु आवश्यक दस्तावेजो की सूची

 Required Document for correction in Marksheet / certificate

जन्मतिथि में संशोधन  Correction in Date of birth

  1. जन्मतिथि संशोधन हेतु प्रस्तुत आवेदन संस्था प्राचार्य द्वारा अग्रेषित किया जाए तथा संलग्न दस्तावेज संस्था द्वारा अभिप्रमाणित हो। 
  2. संस्था प्राचार्य तथा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित दाखिल खारिज पंजी की प्रति।
  3. संस्था मे प्रवेश के समय प्रस्तुत किए गए पूर्व की संस्था के शाला त्याग का प्रमाणपत्र (टीसी / Transfer certificate) की प्रमाणित प्रति।
  4. उपरोक्त प्रस्तुत दस्तावेजो मे भिन्नता पे जाने पर एवं शाला छोड़ देने के पश्चात की गई संशोधन की कार्यवाही एवं दस्तावेजो मे ओवर राइटिंग होने पर उसे मान्य नही किया जाएगा। 
( बोर्ड द्वारा स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जन्मतिथि संशोधन के प्रकरणो पर परीक्षाफल घोषित होने की दिनांक से तीन वर्ष की अवधि तक के प्रकरणो पर विचार किया जा सकेगा। 03 वर्ष से अधिक पुराने आवेदन पत्रो पर कोई सुधार / विचार नही किया जाऐगा। किन्तु जिन छात्रो की अंकसूची मे जन्मतिथि अंकित न हो अथवा अंकित जन्मतिथि अर्थहीन हो ( जैसे 31 सितंबर, 31 अप्रैल, 30 फरवरी अंकित होना आदि) इस प्रकार के संशोधन मे 03  वर्ष की समय अवधि का बंधन नही होगा।)

■ Correction in name / Father Name / Mother Name / Surname

■ छात्र का नाम / पिता का नाम / माता का नाम / उपनाम मे संशोधन हेतु आवश्यक दस्तावेज


  1. संस्था मे प्रवेश के समय प्रस्तुत किए गए पूर्व की संस्था के स्थानांतरण प्रमाणपत्र की प्रति ( छात्र आवेदक द्वारा संस्था प्राचार्य व जिला शिक्षा अधिकारी अथवा प्राचार्य व सहायक संचालक लोक शिक्षण अथवा प्राचार्य व संकुल प्राचार्य से प्रमाणित दाखिल पंजी भी मान्य होगी।)
  2. संस्था प्राचार्य व जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित दाखिल खारिज पंजी की प्रति।
  3. स्कूल के मूल अभिलेखो के सत्यापन उपरांत वांछित सुधार किया जा सकेगा।
  4. उपरोक्त प्रस्तुत दस्तावेजो मे भिन्नता पाए जाने पर एवं शाला छोड़ देने के पश्चात की गई संशोधन की कार्यवाही एवं दस्तावेजो मे ओवर राइटिंग होने पर उसे मान्य नही किया जाएगा। ( प्रस्तुत दस्तावेजो मे ओवरराइटिंग / संशोधन होने पर तभी मान्य किया जाएगा जब की गई ओवरराइटिंग / संशोधन प्रपत्र अथवा संशोधन जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक संचालक /  शासकीय संकुल प्राचार्य द्वारा स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो)


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